हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को लगा तगड़ा झटका

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति के घोटाले सम्बंधित मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब मनीष सिसोदिया HC  के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं।

दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब नीति घोटाले के मामले में जेल में हैं। मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। जहां पर मनीष सिसोदिया की जमानक याचिका को निचली विशेष अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी क्योंकि सुनवाई के दौरान CBI ने मनीष की जमानत याचिका का विरोध किया था। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से मना करते हुए कहा कि सिसोदिया के शक्तिशाली व्यक्ति होने के कारण उनके गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है।

जानकारी के लिए बता दें कि जिरह के दौरान, CBI ने मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध किया था। सीबीआई ने कहा था कि सिसोदिया का कार्यपालिका, कार्यालयों और नौकरशाहों के साथ घनिष्ठ संबंध है। ऐसे में जांच को प्रभावित किया जा सकता है। कोर्ट ने 11 मई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जिसके बाद सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ HC में चुनौती दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई आज हुई जहां पर एक बार फिर से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। अब मनीष सुप्रीम कोर्ट में HC के फैसले के याचिका दायर करेंगे।

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