लहसुन सब्जी है या मसाला? 9 साल बाद आया MP हाईकोर्ट का फैसला

KNEWS DESK, लहसुन सब्जी है या मसाला मामले पर MP हाईकोर्ट का 9 साल बाद फैसला आ चुका है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने नौ साल पुरानी इस मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।

मसाले से सब्जी बना लहसुन, कोर्ट के फैसले के बाद किसानों को क्या होगा फायदा? | High Court Order Garlic is vegetable now not spice what benefit farmer get MP Indore stwn |

लहसुन सब्जी है या मसाला ये सवाल जितना बेतुका लगता है उतना है नहीं। एक ऐसी ही चीज को लेकर इस बात का विवाद कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा है कि वह सब्जी है या फिर एक मसाला। बता दें कि साल 2015 में कुछ किसान संगठनों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए लहसुन को सब्जियों की कैटेगरी में डाल दिया गया था। वहीं कृषि विभाग ने कुछ ही समय के लिए यह आदेश रद्द करते हुए लहसुन को फिर से मसाले का दर्जा दे दिया था। इसके पीछे दलील यह दी गई थी कि कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम, 1972 में लहसुन को मसाला कहा गया है। इसके बाद साल 2017 में एक बार फिर से एक रिव्यू पिटीशन कोर्ट में दायर की गई। इस बार मामला सीधा हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच के सामने आया और इस बेंच ने पिछले फैसले को बरकरार रखा यानी अब कहा गया कि लहसुन सब्जी की कैटेगरी में आएगी।

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