मध्य प्रदेश के इन 19 शहरों में आज से नहीं मिलेगी शराब, सीएम मोहन यादव ने बताया ऐतिहासिक कदम

KNEWS DESK- मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से राज्य के 19 धार्मिक शहरों और ग्राम पंचायतों में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह निर्णय धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करने और नशा मुक्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।

प्रतिबंध निम्नलिखित नगरीय और ग्राम पंचायत क्षेत्रों में लागू होगा-

नगरीय क्षेत्र-

उज्जैन

ओंकारेश्वर

महेश्वर

मंडलेश्वर

ओरछा

मैहर

चित्रकूट

दतिया

पन्ना

मंडला

मुलताई

मंदसौर

अमरकंटक

ग्राम पंचायत क्षेत्र-

सलकनपुर

कुंडलपुर

बांदकपुर

बरमान कला

बरमान खुर्द

लिंगा

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस कदम को धार्मिक स्थलों की पवित्रता को बनाए रखने और आध्यात्मिक महत्व वाले क्षेत्रों में शराब के सेवन को हतोत्साहित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है।

इस प्रतिबंध से राज्य सरकार को आबकारी राजस्व में लगभग 450 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि ऐसे क्षेत्रों में बाहर से शराब लाने और उसे व्यक्तिगत रूप से पीने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में निषेध कानून लागू नहीं है।

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