कृषि कार्य से अतिरिक्त यदि ट्रैक्टर का किसी अन्य कार्य में किया गया इस्तेमाल, तो होगी कार्रवाई

रिपोर्ट : कुलदीप पंडित

बागपत, उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के एआरटीओ ए के सिंह राजपूत ने साफ तौर पर कहा कि यदि किसान अपने ट्रैक्टर का इस्तेमाल कृषि के कार्य में करता है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन यदि ट्रैक्टर द्वारा किराए पर सामान ले जाने या फिर यात्रा करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्रैक्टर का चालान कर चालक के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई होगी।

आपको बता दें कि किसानों के ट्रैक्टरों के हो रहे चालान को लेकर किसानों में हड़कंप मचा हुआ है, और उन्होंने शीघ्र ही आंदोलन की चेतावनी दी थी। लेकिन इन सब अफवाहों पर विराम लगाते हुए, एआरटीओ ए के सिंह राजपूत ने साफ तौर पर कहा कि , किसान अपने ट्रैक्टर का इस्तेमाल केवल कृषि के कार्य में ही कर सकता है, यदि उन्हें रोड पर ईट ले जाते या अन्य सामान ले जाते ओर किराया वसूलते या फिर लोगों को यात्रा करने में इस्तेमाल करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एआरटीओ ए के सिंह ने किसानों से अपने ट्रैक्टर को कृषि कार्य में इस्तेमाल करने की अपील की है।

About Post Author