रिपोर्ट:विकास गुप्ता
सरगुजा- अंबिकापुर के नमनाकला में राजमोहनी भवन के पीछे स्थित करोड़ों रुपए कीमती 4.22 एकड़ गौचर भूमि को राजस्व अभिलेखों में दूसरे के नाम दर्ज करने के मामले में पुलिस ने पूर्व नजूल अधिकारी नीलम टोप्पो, रीडर अजय तिवारी, आरआई नारायण सिंह व राहुल सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है| मामले में कलेक्टर ने जमीन के फर्जी मालिक बंसु लोहार समेत 9 लोगों को 14 मार्च तक कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब देने का नोटिस जारी किया है। अंबिकापुर शहर के नमनाकला निवासी बंसू लोहार की मृत्यु 15 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। उसे सिंहदेव योजना के तहत वर्ष 1967- 68 में नमना कला में शासकीय नजूल भू-खंड क्रमांक 243/1 में से 4.22 एकड़ भूमि का पट्टा जारी किया गया था। वर्ष 1971-72 में नमनाकला के समस्त शासकीय भूमि को नजूल घोषित कर दिया गया। इसमें बंसू लोहार की जमीन भी नजूल अभिलेखों में दर्ज हो गई थी।
मामले की जानकारी अंबिकापुर के भू-माफियाओं को मिलने पर उन्होंने नमनाकला निवासी बंसू लोहार के स्थान पर परसा निवासी बंसू लोहार को तैयार किया। उसे फुन्दूरडिहारी का निवासी बताकर नया आधार कार्ड बनवाकर नामांतरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर नजूल रिकॉर्ड में त्रुटि सुधार करने और नामांतरण दर्ज करने का आवेदन प्रस्तुत कराया गया।
तत्कालीन नजूल अधिकारी अंबिकापुर द्वारा शासकीय राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर सुनियोजित साजिश के तहत उक्त बेशकीमती जमीन बंसू पिता भुट्कुल लोहार निवासी के नाम पर दर्ज कर दी। इस बेशकीमती जमीन को प्लाटिंग कर बेच दी गई। मामले में सामाजिक कार्यकर्ता ने कलेक्टर सरगुजा को शिकायत की थी। मामले में कलेक्टर ने जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद तत्कालीन नजूल अधिकारी, आरआई एवं संबंधितों के खिलाफ FIR कराने का निर्देश दिया था। मामले में जांच प्रतिवेदन के साथ आवेदन मिलने पर गांधीनगर पुलिस ने पूर्व नजूल अधिकारी नीलम टोप्पो, रीडर अजय तिवारी, आरआई नारायण सिंह व राहुल सिंह के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 120बी के तहत अपराध दर्ज किया है।
मामले में जांच के बाद भू माफियाओं एवं अन्य के खिलाफ भी अपराध दर्ज किया जाएगा। मामले की जांच में अनियमित पट्टा और विधिक प्रावधानों के विपरीत अनावेदक बंसू द्वारा अपने नाम पर कराते हुए उक्त शासकीय नजूल भूमि में से कई व्यक्तियों को विक्रय कर दिया गया है। इसमें बंसू लोहार सहित कई लोगों को कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है। कलेक्टर न्यायालय द्वारा प्रकरण को छ.ग. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के तहत पुनरीक्षण में ग्राहय कर सुनवाई किया जा रहा है। कलेक्टर सरगुजा द्वारा सभी अनावेदकों से 14 मार्च 2024 को 3.00 बजे दोपहर को सुनवाई के पूर्व जवाब देने कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। निर्धारित तिथि को अनावेदकगण यदि जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते हैं तो प्रकरण में एकपक्षीय रूप से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।