उत्तराखंड- प्रदेश में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत अब नगर निगम देहरादून भी सक्रिय हो गया है। उसने शहर की सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने को लेकर एक नया तरीका निकाला है। इसमें उसने ऊर्जा निगम और जल संस्थान को पत्र लिखकर कहा है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को पानी व बिजली के कनेक्शन न दिया जाये। अगर कोई कनेक्शन लगाने को लेकर आवेदन करता है तो उसे पहले नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र लाने को कहा जाए। नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के बाद ही उसका कनेक्शन किया जाये। इसमें नगर निगम द्वारा उसके भूमि के दस्तावेजों की जांच की जायेगी कि उक्त जमीन पर उसका मालिकाना हक है कि नहीं उसके बाद ही वह पानी व बिजली का कनेक्शन लगा सकेगा।
बिजली-पानी कनेक्शन से पूर्व नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना होगा
नगर निगम ने अपनी इस पहल से सरकारी भूमि पर होने वाले अवैध कब्जों और बन रहे भवनों को रोकने का प्रयास कर रही है। इसमें कोई भी बिजली-पानी के कनेक्शन से पूर्व नगर निगम से जारी एक अनापत्ति प्रमाण पत्र को लाना अनिवार्य कर दिया गया है। नगर निगम से यह प्रमाण पत्र तब मिलेगा जब उक्त व्यक्ति अपनी भूमि के स्वामित्व संबन्धी दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। पुष्टि होने के बाद ही यह प्रमाण पत्र नगर निगम जारी करेगा।