KNEWS DESK- दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार यानि आज कहा कि डीडीए की तरफ से गरीबों को घर मुहैया कराने से पहले उनके घरों को तोड़ना गैर-कानूनी है|
दरअसल, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बुधवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में कई घरों को गिरा दिया। इनमें वकील हसन का घर भी शामिल है| वकील हसन पिछले साल नवंबर में उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने वाले रैट-होल माइनर टीम में थे|
सौरभ भारद्वाज ने कहा, दिल्ली में गरीबों का घर तोड़ना एक बड़ी साजिश है और एलजी को उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिन्होंने इस अभियान को मंजूरी दी थी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है| नरेला कौन जाएगा? ये सुप्रीम कोर्ट की नीति है कि अगर आप किसी का घर तोड़ रहे हैं तो आपको उनका घर तोड़ने से पहले उनको रहने की जगह देनी होगी| घर तोड़ने से पहले उसके पांच किलोमीटर के दायरे में उन्हें घर देना होगा| आपने पहले उनके घर को ध्वस्त कर दिया और अब आप उन्हें नरेला में शिफ्ट होने के लिए कह रहे हैं| ये कानून के खिलाफ है|
बता दें कि डीडीए ने हसन और उसके परिवार को एक अस्थायी घर में शिफ्ट करने की पेशकश की लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया|