KNEWS DESK- 15 अगस्त के मौके पर पतंगे तो आपने खूब उड़ाई होंगी पेंचें भी लड़ाई होंगी। मगर अब आप दिल्ली की इन इलाकों में रहते हैं तो पतंगे उड़ाने से पहले ये ख़बर जरूर पढ़ लें।
15 अगस्त पर पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए तैयार है| देशभर में अलग-अलग कार्यक्रमों के जरिए आजादी का जश्न मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पतंग उड़ाकर लोग आजादी का जश्न मनाते हैं| दिल्ली वाले 15 अगस्त के दिन सुबह ही छत पर चढ़ जाते हैं और पतंग उड़ाते हैं, क्या आप जानते हैं कि नियमों के हिसाब से पतंग उड़ाने पर आपको जेल भी हो सकती है, क्योंकि पतंग उड़ाना गैर कानूनी है|
वहीं, कुछ इलाकों में एयरक्राफ्ट उड़ाने को लेकर सख्ती रहती है, जिसमें एयरपोर्ट के पास का इलाका शामिल है। जिनके घर एयरपोर्ट के पास हैं, उन लोगों को इसका खास ध्यान रखना होता है। इसके अलावा हाई सिक्योरिटी जोन के आस-पास एयरक्राफ्ट उड़ाना मुश्किल भरा हो सकता है। क्योंकि इन जगहों पर पतंग उड़ाने को गैरकानूनी इंडियन एयरक्राफ्ट कानून की वजह से माना जाता है। इस कानून के हिसाब से अगर आपको पतंग उड़ानी है तो आपको पहले इसकी परमिशन लेनी होगी और परिमशन लेकर ही पतंग उड़ा सकते हैं।
ये ड्रोन उड़ाने की तरह ही है |इस कानून में कहा गया है कि अगर कोई एयरक्राफ्ट या फिर कोई हवा में उड़ाता है तो उसे प्रशासन की पहले परमिशन लेनी होगी, इसके बाद ही पतंग उड़ा सकते हैं। कानून के उल्लंघन पर 2 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना हो सकता है।
एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के सेक्शन 11 के अनुसार, अगर ये पाया जाता है कि कोई गलत तरीके से एयरक्राफ्ट उड़ाता है तो 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है|है| वहीं, इस कानून को 2008 में संशोधित कर दिया गया था| इससे पहले इस एक्ट में सजा का प्रावधान 6 महीने की जेल और 10 हजार रुपये का जुर्माना था| मगर इसे कुछ साल पहले बढ़ा दिया गया था|
हालांकि, साल 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंग को लेकर एक फैसला सुनाया था| उस वक्त हाईकोर्ट ने मांझे के इस्तेमाल से जुड़े मामले में कहा था कि पंतग पर बैन नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ये एक कल्चरल इवेंट है| इसके लिए सरकार, एनजीटी, दिल्ली पुलिस को ये सुनिश्चित करना होगा कि दिल्ली में चाइनीज मांझे की बिक्री ना हो| बता दें कि चाइनीज मांझे की बिक्री पर बैन लगाया गया है|