1 नवंबर से दिल्ली में बाहरी BS-VI से नीचे वाले मालवाहक वाहनों की एंट्री बैन, CAQM का बड़ा फैसला

डिजिटल डेस्क- दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने सख्त कदम उठाया है। आयोग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में बाहरी राज्यों में रजिस्टर्ड सभी कमर्शियल मालवाहक वाहन, जिनका इंजन BS-VI मानक से नीचे है, राजधानी में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

वायु की गुणवत्ता सुधारने के लिए उठाया गया है कदम

यह निर्णय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए उठाया गया है। CAQM ने कहा है कि डीजल से चलने वाले पुराने ट्रक और मालवाहक वाहन प्रदूषण का बड़ा कारण हैं, इसलिए यह प्रतिबंध बेहद जरूरी है। आयोग ने अपने अधिकारों के तहत 23 अप्रैल 2025 को आदेश संख्या 88 जारी किया था, जिसके तहत यह नया नियम लागू होगा।

किन वाहनों को मिलेगी छूट?

  • दिल्ली में BS-VI, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहन (EVs) को पूरी तरह छूट दी गई है।
  • दिल्ली में पंजीकृत BS-IV डीजल गाड़ियों को भी 31 अक्टूबर 2026 तक चलाने की अनुमति रहेगी।
  • यह प्रतिबंध सिर्फ बाहरी राज्यों के कमर्शियल वाहनों पर लागू होगा।
  • प्राइवेट वाहनों को इस नियम से बाहर रखा गया है।

GRAP से जुड़ा कदम

CAQM का यह फैसला ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत प्रदूषण नियंत्रण अभियान का हिस्सा है। GRAP तब लागू होता है जब दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ या ‘गंभीर’ स्तर पर पहुंच जाती है।