KNEWSDESK- 26 दलों का गठबंधन, जो आज कल इंडिया नाम से जाना जाता है। इस नाम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई और याचिका में चुनाव आयोग से भी सवाल किया गया। इसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई तो इंडिया गठबंधन के लिए वहां से अच्छी खबर आई। चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में इंडिया गठबंधन को लेकर जवाब दिया। चुनाव आयोग ने एक सेक्शन का हवाला देते हुए कहा कि हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी भी गठबंधन को रेगुलेट नहीं कर सकते। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार इस नाम को लेकर आपत्ति जता रही है। ये नाम वोट पाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
आयोग ने कोर्ट में कहा कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस इंडिया के नाम पर हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 29 A के मुताबिक , गठबंधन विनियमित संस्थाएं नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि हाई कोर्ट में बिजनेसमैन गिरीश भारद्वाज ने जनहित याचिका दायर की थी। विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम इंडिया को लेकर चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि इंडिया नाम इस्तेमाल करने को लेकर कुछ नहीं किया। इस कारण कोर्ट का रुख करना पड़ा। ये लोग विपक्षी दल इस नाम का इस्तेमाल सिर्फ वोट पाने के लिए कर रहे हैं।
इस दिन हुआ था इंडिया गठबंधन का फैसला
आपको बता दें कि विपक्षी दलों की 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई बैठक में तय किया गया था। इस दौरान सारे विपक्षी पार्टी के बड़े – बड़े नेता मौजूद थे ऐसा कहा जा रहा था कि राहुल गांधी ने नाम को सुझाया था। इस पर ममता बनर्जी सहमत हुईं थी, फिर धीरे – धीरे सभी पार्टियों के नेताओं इस नाम को लेकर हामी भरी थी।