बकरीद पर दिल्ली सरकार की सख्त एडवाइजरी, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी और सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट करना प्रतिबंधित

KNEWS DESK-  दिल्ली सरकार ने आगामी ईद-उल-अजहा (बकरीद) के अवसर पर राजधानी में अवैध पशु कुर्बानी पर सख्त रुख अपनाते हुए एक कड़ी एडवाइजरी जारी की है। विकास मंत्री कपिल मिश्रा की ओर से जारी इस दिशा-निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर पूरी तरह से रोक है, और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एडवाइजरी के अनुसार, कुर्बानी केवल उन्हीं स्थानों पर दी जा सकती है जो प्रशासन द्वारा अधिकृत हैं। सार्वजनिक स्थानों, गलियों, सड़कों, पार्कों या किसी भी खुले स्थान पर कुर्बानी करना प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही बलि की फोटो या वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करने पर भी रोक लगाई गई है, ताकि धार्मिक भावनाएं आहत न हों और सामाजिक तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो।

विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा “दिल्ली सरकार धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करती है, लेकिन इसके साथ-साथ कानून व्यवस्था और स्वच्छता भी उतनी ही जरूरी है। किसी भी तरह की अवैध कुर्बानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

एडवाइजरी में कई महत्वपूर्ण कानूनों का उल्लेख किया गया है, जिनमें शामिल हैं-

  • पशु क्रूरता अधिनियम, 1960

  • पशु परिवहन नियम, 1978

  • स्लॉटर हाउस नियम, 2001

  • खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम

  • दिल्ली कृषि पशु संरक्षण अधिनियम, 1994 (गाय की कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध)

इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऊंट को खाद्य पशु की श्रेणी में नहीं रखा गया है, इसलिए उसकी बलि पूरी तरह अवैध है। गर्भवती पशु, नवजात के साथ माता पशु, और बिना पशु-चिकित्सक प्रमाणन के पशुओं की हत्या पर भी रोक है। प्रदेश भाजपा के पूर्वांचल मोर्चा के उपाध्यक्ष आनंद त्रिवेदी ने पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर सड़कों और गलियों में हो रही कुर्बानियों पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कुर्बानी से नालियों में खून बहता है, जिससे गंदगी, दुर्गंध और बीमारियों का खतरा पैदा होता है। उन्होंने गोवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

दिल्ली नगर निगम (MCD) ने भी नागरिकों से अपील की है कि गाजीपुर स्लॉटर हाउस जैसे अधिकृत केंद्रों पर ही कुर्बानी दें। एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) ने यमुना नदी और अन्य सार्वजनिक जल स्रोतों में खून बहाने पर सख्त निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

दिल्ली सरकार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। त्योहार को शांतिपूर्ण, स्वच्छ और कानूनी तरीके से मनाने की सलाह दी गई है।

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