जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35Aहटने के तीन साल बाद अब राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू होने लग गई हैं | विशेष राज्य का दर्ज खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला विधानसभा चुनाव करवाया जाएगा | परंतु अधिसूचना जारी होने से पहले ही चुनाव को लेकर वह विवाद शुरू हो गया हैं | अनुच्छेद 370 और 35 A जब लागू था | तो जम्मू कश्मीर में बाहर से कोई अन्य व्यक्ति यह स्थानीय रूप से बस नहीं सकता था ओर ना ही उसे वह प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार था और ना ही पंचायत या विधानसभा चुनाव में वोट डाल सकेंगे | परंतु अब दूसरे राज्यों से आए लोग भी वह वोट डाल सकेंगे | इसके लिए उन्हे वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करना होगा और पहले वाली जगह से नाम हटवाना होगा |