KNEWS DESK – दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब मामले में ईडी के समन भेजने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसको लेकर बुधवार को सुनवाई हुई है। वकील अभिषेक मनु सिंधवी, जो अरविंद केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने गिरफ्तारी से राहत मांगी है। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि ईडी पूछताछ के बहाने बुलाकर केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है।
इस पर ईडी ने कहा कि केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पेशी से बच रहे हैं और बहाना बना रहे हैं। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि दिल्ली सीएम की तरफ से जो याचिका दायर की गई है, वो सुनवाई योग्य नहीं है। हम इस पर जवाब दाखिल करेंगे। हाईकोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या अभी भी कोई समन है। इस पर जवाब देते हुए कहा कि गुरुवार को एक समन भेजा गया है।हाईकोर्ट ने ईडी से सवाल करते हुए कहा कि पहला समन कब दिया था। इसके जवाब में ईडी ने कहा कि पहला समन 2 नवंबर, 2023 को जारी किया गया था। मगर अब केजरीवाल चुनाव की आड़ लेकर समन से बचने का बहाना कर रहे हैं। इस केस में कई आरोपी गिरफ्तार हैं। केजरीवाल खुद को खास व्यक्ति मानते हैं। वह अपने लिए विशेष अधिकार मांग रहे हैं। आगे ईडी ने कहा कि दिल्ली सीएम की तरफ से जो याचिका दायर की गई है, वो सुनवाई योग्य नहीं है। हम इस पर जवाब दाखिल करेंगे।
नौवें समन में 21 मार्च को होना है पेश
आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रहा है। इसी को लेकर ईडी अरविंद केजरीवाल को नौ बार समन दे चुकी है। नौवें समन में 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी का रुख साफ है, वो इस समन को गैर कानूनी बता रहे हैं। इसी पर ही हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। केजरीवाल लगातार समन को अवैध बता रहे हैं।