उत्तराखंड : राज्य में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण एक बड़ी समस्या बन चुका है। हालांकि सरकार इसे लेकर पहले से ही सख्त रूप अपना चुकी है। मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य को अतिक्रमण मुक्त करने का संकल्प भी लिया है। जिसके तहत पूरे अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चल रहा है। लेकिन प्रशासन की इतनी सख्ती के बावजूद अतिक्रमण कारी पुनः अतिक्रमण करते नजर आते हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार ने अतिक्रमण को लेकर कठोर कानून बनाने का निर्णय लिया है। जिसमें अतिक्रमण करने वाले को दस वर्ष तक का कारावास होगा।
सचिवालय मंत्रीमंडल की बैठक में लिया निर्णय
बीते दिन देहरादून स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल ने राज्य में अतिक्रमण को लेकर सख्त कानून बनाने पर निर्णय लिया। जिसमें सरकारी, सार्वजनिक और निजी भूमि पर अतिक्रमण करने को लेकर दस वर्ष तक की सजा का प्रावधान होगा। साथ ही इससे सम्बन्धित मामलों को लेकर स्पेशल कोर्ट का भी गठन किया जायेगा। इसके साथ ही अतिक्रमणकारी से अतिक्रमण की गयी भूमि का बाजार मूल्य भी वसूला जायेगा। इसके लिए मंत्रीमंडल ने अतिक्रमण निषेध अध्यादेश 2023 को भी स्वीकृति दे दी है। मंत्रीमंडल के इस निर्णय से आगामी समय में राज्य में हो रहे अतिक्रमण पर तो लगाम लगेगी है। अतिक्रमणकारियों में भी इसे लेकर सख्त कानून का खौफ बना रहेगा।