KNEWS DESK- बिहार में एक बार फिर से जातीय जनगणना शुरू होगी। HC की रोक के कारण जनगणना को बीच में ही रोकना पड़ा था लेकिन अब हाई कोर्ट से ही मिल गई है। जातीय जनगणना मामले में हाईकोर्ट ने बिहार नीतीश सरकार को बड़ी राहत मिल गई है। जनगणना के खिलाफ दायर याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।
आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को आज खारिज कर दिया है। जिसके बाद बिहार सरकार के इस फैसले को हरी झंडी मिल गई है। इस मामले की पहली बार सुनवाई 17 अप्रैल को हुई थी। जिसके बाद हाई कोर्ट ने 4 मई को जाति आधारित गणना पर रोक लगा दी थी। सुबह 10.30 बजे पटना हाईकोर्ट में जाति जनगणना के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होनी थी।
अदालत ने सुनाया अपना फैसला
जानकारी के लिए बता दें कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ के समक्ष यह मामला सुबह 10:30 बजे सूचीबद्ध किया गया था। लेकिन अदालत ने दोपहर 1 बजे अपना फैसला सुनाया गया है। हाईकोर्ट ने एक वाक्य में इस याचिका को खारिज कर दिया है। जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि बिहार नीतीश सरकार जल्द ही जाति आधारित गणना फिर से शुरू हो सकती है।