रिपोर्ट – कुलदीप पंडित
उत्तर प्रदेश – बागपत में एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करने पर भाजपा के बागपत विधायक योगेश धामा, राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व विधायक वीरपाल राठी को दोषी करार दिया है। वहीं एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 1 महीने की सजा और 100 – 100 रुपये का अर्थ दंड की भी सजा सुनाई है। अर्थ दंड जमा ना करने पर 7 दिन की सजा बढ़ाने का भी आदेश दिया है।
आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज
दरअसल पूरा मामला सन 2007 का है। जहां विधानसभा चुनाव के दौरान बिनोली में बिना अनुमति के सभा का आयोजन किया गया था। चुनावी सभा का चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए भाजपा विधायक योगेश धामा और सभा के आयोजकों पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। आज कोर्ट द्वारा सजा का ऐलान किया गया है। जिसमें भाजपा के विधायक योगेश धामा, राष्ट्रीय लोक दल के पूर्व विधायक वीरपाल राठी, राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय महासचिव सुखबीर गठीना, राजू तोमर पूर्व प्रधान, अखिलेश और पूर्व प्रधान रामपाल यादव को दोषी करार माना है।
एक माह की सजा और सभी पर सौ, सौ रुपए का अर्थ दंड
सिविल जज सीनियर डिवीजन भगत सिंह की कोर्ट ने सभी को दोषी मानते हुए एक माह की सजा और सभी पर सौ, सौ रुपए का अर्थ दंड लगाया है। कोर्ट में न पहुंचने पर पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित, पूर्व विधायक सतेंद्र सोलंकी के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किए गए हैं। भाजपा विधायक योगेश धामा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे खिलाफ कोई भी गवाह नहीं है। हम अदालत के फैसले को सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन हम पूरे मामले की उच्च कोर्ट में अपील करेंगे।