KNEWS DESK- संसद में वक्फ बिल का समर्थन करने वाली पार्टियों और नेताओं को अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जहां कल बिहार में आरजेडी पार्टी के द्वारा संसद में वक्फ बिल का समर्थन करने के चलते मुस्लिम नेताओं द्वारा की गई प्रेस कांफ्रेंस को विरोध के चलते बीच में ही खत्म करना पड़ा, वहीं आज मणिपुर से भी वक्फ बिल का समर्थन करने वाले मुस्लिम नेता के घर को आग के हवाले करने की खबर सामने आ रही है।
मणिपुर में भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष असकर अली के द्वारा वक्फ बिल का समर्थन करने के कारण गुस्साई भीड़ ने धावा बोलकर असकर अली के घर को आग के हवाले कर दिया। गुस्साई भीड़ ने पहले तो असकर अली के घर पहुंचकर तोड़फोड़ की और बाद में आग लगा दी। आग की घटना से असकर अली का घर जलकर खाक हो गया। आग की सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। गुस्साए लोगों ने फायर ब्रिगेड को आग बुझाने से भी रोक दिया। अधिकारियों के अनुसार रात में 9 बजे यह घटना थौबल जिले के लिलोंग में हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार, रविवार रात को थौबल जिले के लिलोंग हाओरीबी संब्रुखोंग में असकर अली के घर पर भीड़ पहुंच गई। भीड़ ने पहले संपत्ति में तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दी।
घटना के बाद भाजपा नेता ने मांगी माफी और सरकार से कानून वापस लेने की अपील की
आग की घटना और लोगों की नाराजगी जाहिर होने के बाद भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष असकर अली ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर माफी मांगी है। असकर अली ने पोस्ट में लिखा कि अपने रुख के लिए माफी चाहता हूँ और सरकार से वक्फ अधिनियम को निरस्त करने का आग्रह किया। उन्होंने लिखा कि हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुए वक्फ विधेयक के संबंध में मैंने सोशल मीडिया पर विधेयक का समर्थन करते हुए कुछ पोस्ट साझा किए थे। मैं पूरे मुस्लिम समुदाय और मीतई पंगलों से माफी मांगता हूं। अब मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह जल्द से जल्द इस विधेयक को निरस्त करे, जिसे अधिनियम में बदल दिया गया है।
पूरे जिले में लागू हुई धारा 163
मोहम्मद असकर अली के घर में आगजनी की घटना के बाद, थौबल जिला प्रशासन ने सोमवार को पूरे लिलोंग विधानसभा क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिलाधिकारी के जारी आदेश में पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने और लोगों के आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, पत्थर या अन्य घातक हथियार ले जाने पर रोक लगा दी गई है।