केरल : मंदिर में भगवा झंडा फहराने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज, पढ़ें पूरी खबर

KNEWS DESK… केरल हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनावाई करते हुए बड़ा फैसला दिया है. केरल हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अपने फैसले में मंदिर के परिसर में भगवा झंडा लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा है कि अध्यात्मिक सांत्वना एवं शांति के प्रतीक के रुप में खड़े है. उनकी पवित्रता एवं श्रद्धा सर्वोपरि है. इसलिए उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए.

आपको बता दें कि केरल के कोल्लम जिले के मुथुपिलक्कडु श्री पार्थसारथी मंदिर में कुछ लोगों ने मंदिर में भगवा झंडा फहराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इसे खारिज कर दिया है. उच्च न्यायालय ने कहा कि मंदिर जैसे पवित्र आध्यात्मिक आधारों को राजनीतिक चालबाजी के लिए उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए.

जानकारी के लिए बता दें कि केरल हाईकोर्ट में इस केस को 2 याचिकाकर्त्ताओं द्वारा दाखिल किया गया था. जिसमें उन्होंने मुथुपिलक्कडु श्री पार्थसारथी मंदिर के भक्त होने का दावा किया था. सन्  2022 में उन्होंने मंदिर एवं उसके भक्तों के कल्याण के उद्देश्य से “पार्थसारथी भक्त जन समिति” का गठन भी किया था. इस सिलसिले में याचिकाकर्त्ताओं का कहना है कि विशेष अवसरों एवं त्योहारों पर मंदिर परिसर में भगवा झंडे लगाने के उनके प्रयासों को उत्तरदाताओं ने हमेशा विफल करने की कोशिश की है. इस तरह से उन लोगों ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया है. इसलिए याचिकाकर्त्ताओं ने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए पुलिस सुरक्षा देने की मांग की है. ताकि उन्हें झंडे लगाने से रोका न जा सके.

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