पाकिस्तान: तोशाखाना-II मामले में इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की जेल, भारी जुर्माना भी लगाया

KNEWS DESK- पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को करारा झटका लगा है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) की विशेष अदालत ने तोशाखाना-II भ्रष्टाचार मामले में दोनों को 17-17 साल की कठोर जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 1 करोड़ 64 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह मामला 2021 का है, जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने इमरान खान को एक कीमती बुल्गारी ज्वेलरी सेट उपहार में दिया था। जांच में सामने आया कि ज्वेलरी की वास्तविक कीमत 7 करोड़ 15 लाख पाकिस्तानी रुपये से अधिक थी, लेकिन इसे केवल 58 लाख रुपये में खरीदकर नियमों का उल्लंघन किया गया। अदालत ने इसे सरकारी विश्वास के साथ धोखाधड़ी और भ्रष्ट आचरण करार दिया।

अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इमरान खान को आपराधिक विश्वासघात के तहत 10 साल और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 7 साल की सजा दी गई है। बुशरा बीबी को भी समान धाराओं में कुल 17 साल की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।

फैसला अदियाला जेल में बनाए गए विशेष कोर्ट रूम में विशेष न्यायाधीश शाहरुख अरजुमंद ने सुनाया। यह ध्यान देने योग्य है कि इमरान खान अगस्त 2023 से विभिन्न मामलों में जेल में बंद हैं। इससे पहले जनवरी 2025 में अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं, तोशाखाना-I मामले में अप्रैल 2024 में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी थी।

इमरान खान की कानूनी टीम ने संकेत दिए हैं कि वे तोशाखाना-II मामले के फैसले को भी हाईकोर्ट में चुनौती देंगे, जिससे यह मामला आगे भी सुर्खियों में रह सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *