Knews India Desk, रुस और यूक्रेन युद्ध के मामले में आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई होगी,जो दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है। रुस युद्ध के खिलाफ यूक्रेन ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में याचिका दायर की थी । इसमें यूक्रेन का आरोप है कि रूस अंतराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है । इस पर रूस का बयान था कि यूक्रेन में नरसंहार को रोकने के लिए सैन्य अभियान चलाया गया है ।आपको बता दें कि रूस अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इस मुद्दे को उठाएगा , जिसमें यूक्रेन पर किए गए हमले को जायज बताएगा ।
रूस ने सैन्य अभियान बताकर पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था । बता दें कि रूस ने तर्क दिया था कि यूक्रेन में लोगों का नरसंहार हो रहा हैं और वहाँ की जनता यूक्रेन से अलग होना चाहती है। यूक्रेन के लोगों की रक्षा करना रूस का कर्तव्य है ।
रूस का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मामला हो खारिज
रूस यूक्रेन युद्ध मामले में अतर्राष्ट्रीय कोर्ट अब सुनवाई करने जा रहा है,जो 27 सितंबर तक चलेगी । रूस यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को सही ठहरा रहा है । वहीं यूक्रेन का कहना है कि रूस बेबुनियाद आरोप लगाकर अपनी सैन्य कार्यवाई को जायज बताना चाहता है ।
शुरुआती फैसला यूक्रेन के पक्ष में आया था
अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने यूक्रेन को इस साल बढ़ी राहत दी थी । आईसी जे ने रूस को यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्यवाई को रोकने के आदेश दिए थे । रूस ने इस मामले में अपने एक बयान में कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत के अधिकार क्षेत्र में कोई आदेश जारी करना नहीं आता है । वहीं यूक्रेन आईसीसी को इस मामले में दखल देने के लिए कहता आया है. यूक्रेन के इस तर्क पर 32 देशों ने हामी भरी है ।
रूस को चुकानी पड़ सकती है कीमत
अगर अंतराष्ट्रीय कोर्ट का आखिरी फैसला यूक्रेन के पक्ष में जाता है तो रूस को मुआवजा चुकाना पड़ सकता है। इसका मतलब कि अंतराष्ट्रीय कोर्ट के आखिरी फैसले पर सभी देशों की नजर होगी ।