Knews Desk, हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव परिणाम घोषित होने के एक महीने के भीतर अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा कराना होगा। भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार, निर्धारित समयावधि में चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने वाले उम्मीदवारों को भविष्य में चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के लिए अधिकतम व्यय सीमा 40 लाख रुपए है।
उन्होंने बताया कि नियमानुसार प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र भरते ही चुनावी व्यय की गणना शुरू हो जाती है। इसके लिए प्रत्याशी को अपने प्रतिदिन के चुनावी व्यय की अलग से डायरी रखनी होती है तथा अलग से बैंक खाता भी खोलना होता है। चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक व्यय की गणना जारी रहती है। इस दौरान कोई भी प्रत्याशी निर्धारित सीमा से अधिक व्यय नहीं कर सकता।
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, अभ्यर्थी अथवा राजनीतिक दलों द्वारा 10,000 रुपये से अधिक का चुनाव व्यय सभी स्थितियों में अभ्यर्थी द्वारा चुनाव के लिए खोले गए बैंक खाते से चेक अथवा ड्राफ्ट अथवा आरटीजीएस/एनईएफटी अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होते ही उम्मीदवारों को उस तिथि से एक माह के भीतर अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा देना अनिवार्य है।