70 वर्षीय पति ने 44 साल की शादी को तोड़ा, जानें 3 करोड़ रुपये के सेटलमेंट पर बुजुर्ग ने क्या रखी शर्त?

KNEWS DESK, हरियाणा के करनाल जिले से एक अनोखा तलाक मामला सामने आया है, जिसमें 70 वर्षीय पति ने अपनी 73 वर्षीय पत्नी से तलाक लेने के लिए 3 करोड़ रुपये का सेटलमेंट किया है।

70 साल के पति ने बीवी को दिया तलाक, 3 करोड़ रुपये में समझौता, लेकिन इस बात  पर अड़ गया बुजुर्ग? | Karnal 70 year old husband divorces wife settles for  Rs

इस मामले ने हाल ही में ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि यह मामला एक दशक से अधिक लंबी कानूनी लड़ाई और एक महत्वपूर्ण वित्तीय समझौते से जुड़ा हुआ है। खास बात यह है कि यह मामला एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या से जुड़ी हालिया घटनाओं से काफी मिलता-जुलता है, जिसमें पति ने पत्नी पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया और अपनी शादी को खत्म करने का फैसला लिया। यह मामला एक बुजुर्ग दंपति का है, जिनकी शादी 27 अगस्त 1980 को हुई थी। उनके दो बेटियां और एक बेटा है। करीब 44 साल की शादी के बाद दंपति ने जीवन के सातवें दशक में तलाक लेने का फैसला किया। 70 वर्षीय पति ने अपनी 73 वर्षीय पत्नी पर मानसिक क्रूरता का आरोप लगाया और कहा कि वह अपनी पत्नी के व्यवहार से तंग आ चुके थे। उन्होंने 18 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद तलाक लेने का निर्णय लिया और इसके बदले 3 करोड़ रुपये की रकम सेटलमेंट के तौर पर पत्नी को अदा करने का फैसला किया।

बता दें कि करीब 25 साल तक दोनों के बीच संबंध अच्छे रहे, लेकिन फिर धीरे-धीरे रिश्ते में कड़वाहट आ गई। 8 मई 2006 से दोनों अलग-अलग रहने लगे और 2013 में पति ने तलाक का केस फाइल किया, जिसमें उन्होंने मानसिक क्रूरता का आरोप लगाया। हालांकि पहली बार में तलाक की अर्जी खारिज कर दी गई, लेकिन बाद में वे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे। यहां 11 साल तक मुकदमा चला और आखिरकार उन्हें तलाक मिल गया। वहीं इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पति ने अपनी पत्नी को 3 करोड़ रुपये की रकम देने का फैसला किया। यह रकम कैश, डिमांड ड्राफ्ट और सोने-चांदी के रूप में दी जाएगी। जानकारी के अनुसार पति ने सेटलमेंट की रकम चुकाने के लिए अपनी खेती की जमीन बेची और 2.16 करोड़ रुपये जुटाए। इसके अलावा उन्होंने 50 लाख रुपये नकद और 40 लाख रुपये के जेवर भी पत्नी को देने का फैसला किया। इस समझौते के तहत यह भी तय किया गया कि यदि पति की मृत्यु के बाद भी पत्नी और बच्चों को इस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। यह फैसला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने सुनाया।

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