थलापति विजय की ‘जन नायकन’ को हाई कोर्ट से राहत, CBFC को U/A सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश

KNEWS DESK – थलापति विजय की बहुचर्चित फिल्म ‘जन नायकन’ की रिलीज को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है। लंबे समय से सेंसर सर्टिफिकेट को लेकर अटकी इस फिल्म को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को फिल्म को U/A सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद इसकी रिलीज का रास्ता साफ हो गया है।

CBFC की रोक पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी

दरअसल, ‘जन नायकन’ को पहले 9 जनवरी 2026 को प्रभास की फिल्म ‘द राजा साब’ के साथ रिलीज किया जाना था। लेकिन आखिरी समय में CBFC की ओर से क्लीयरेंस न मिलने के कारण फिल्म की रिलीज टाल दी गई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए मेकर्स मद्रास हाई कोर्ट पहुंचे, जहां कोर्ट ने CBFC के 6 जनवरी को जारी किए गए लेटर को रद्द कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि CBFC चेयरपर्सन के पास फिल्म को रिव्यू कमेटी को भेजने का कोई अधिकार नहीं था।

अब ‘जन नायकन’ को मिला U/A सर्टिफिकेट

हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब ‘जन नायकन’ को U/A सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसका मतलब है कि यह फिल्म सभी वर्ग के दर्शक देख सकते हैं। हालांकि, 12 साल से कम उम्र के बच्चों को यह फिल्म माता-पिता या अभिभावक की निगरानी में देखने की अनुमति होगी, जबकि 12 साल से ऊपर के दर्शक इसे बिना किसी रोक-टोक के देख सकते हैं।

गौरतलब है कि ‘जन नायकन’ को 18 दिसंबर को CBFC के पास सर्टिफिकेशन के लिए भेजा गया था। उस समय बोर्ड ने फिल्म में 27 कट लगाने के निर्देश दिए थे। मेकर्स ने इन निर्देशों का पालन करते हुए जरूरी बदलाव किए और दोबारा फिल्म जमा की, लेकिन इसके बावजूद सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। इसके बाद ही मेकर्स ने कोर्ट का रुख किया था।