KNEWS DESK- हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी के लिए कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं| दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सपना चौधरी के खिलाफ एक हाई-प्रोफाइल धोखाधड़ी मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट तब जारी किया गया, जब सपना चौधरी अदालत में पेश नहीं हुईं, हालांकि उन्हें पेश होने के लिए पहले ही निर्देश दिए गए थे|
कोर्ट की चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रश्मि गुप्ता ने मंगलवार को सपना चौधरी के कोर्ट में न आने पर नाराजगी व्यक्त की और गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी (सपना चौधरी) ने पिछली सुनवाई के दौरान पेशी से छूट मांगी थी, लेकिन मंगलवार को भी वे उपस्थित नहीं हुईं। फोन करने के बावजूद भी सपना ने कोर्ट में आना मुनासिब नहीं समझा|
क्या है पूरा मामला
यह मामला साल 2021 का है, जब पवन चावला नामक व्यक्ति ने सपना चौधरी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पवन ने आरोप लगाया था कि सपना चौधरी ने उन्हें व्यवसाय के बहाने पैसे दिए थे, लेकिन उनका और उनके परिवार का पैसा किसी अन्य काम में इस्तेमाल किया गया। पवन की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने इस मामले की चार्जशीट दाखिल की।
कोर्ट ने 28 मई, 2024 को आईपीसी की धारा 420 और धारा 406 के तहत अपराध का संज्ञान लिया था| बावजूद इसके कि समन भेजा गया था, सपना चौधरी कोर्ट में पेश नहीं हुईं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी, जब सपना चौधरी के खिलाफ जारी किया गया गैर-जमानती वारंट प्रभावी रहेगा|