KNEWS DESK- अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उनका बैंक खाता लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं हुआ है तो उसमें जमा पैसा निकालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका खाता दो साल या उससे ज्यादा समय से बंद पड़ा है, तो वह इनऑपरेटिव (निष्क्रिय) कहलाता है। अच्छी बात यह है कि ऐसे खातों में जमा रकम को आसानी से वापस पाया जा सकता है।

RBI का बड़ा कदम
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) लोगों की मदद के लिए अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच देशभर के हर जिले में Unclaimed Assets Camp आयोजित करेगा। इन कैंपों में लोग अपने पुराने, निष्क्रिय या बंद पड़े बैंक खातों में जमा पैसे को वापस पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
पैसा आखिर कहां जाता है?
अगर कोई खाता 2 साल से 10 साल तक निष्क्रिय रहता है, तो बैंक उसे इनऑपरेटिव घोषित कर देता है। अगर खाता 10 साल तक भी इस्तेमाल नहीं होता, तो उस खाते में जमा रकम RBI के Depositor Education and Awareness (DEA) Fund में ट्रांसफर कर दी जाती है। यह फंड 24 मई 2014 को बनाया गया था, ताकि ऐसे पैसों का सुरक्षित रिकॉर्ड रखा जा सके। खास बात यह है कि खाता धारक या उनके कानूनी वारिस किसी भी समय यह पैसा क्लेम कर सकते हैं, भले ही वह DEA फंड में क्यों न चला गया हो।
पैसा निकालने के आसान स्टेप्स
अगर आप अपने इनऑपरेटिव या पुराने खाते से पैसा निकालना चाहते हैं, तो ये कदम उठाएं:
- किसी भी नजदीकी बैंक शाखा में जाएं (पुरानी शाखा होना जरूरी नहीं)।
- वहां क्लेम फॉर्म भरें और अपने KYC डॉक्युमेंट्स (जैसे आधार, पासपोर्ट, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस) लगाएं।
- बैंक आपके डॉक्युमेंट्स की वेरिफिकेशन करेगा।
- वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपका पैसा ब्याज समेत आपके खाते में वापस आ जाएगा।
RBI कैंप से भी मिल सकती है मदद
यदि आप चाहें तो सीधे RBI के Unclaimed Assets Camp में जाकर भी अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं। इन कैंपों में बैंक अधिकारी आपकी सहायता करेंगे और क्लेम की पूरी प्रक्रिया वहीं पूरी की जा सकती है। अगर आपका खाता लंबे समय से निष्क्रिय पड़ा है, तो चिंता की बात नहीं है। RBI की इस पहल से आप अपने पैसे को न सिर्फ वापस पा सकते हैं, बल्कि ब्याज का लाभ भी उठा सकते हैं। इसलिए समय रहते दस्तावेज़ों के साथ बैंक या RBI कैंप से संपर्क करना बेहतर रहेगा।