KNEWS DESK – यदि आपने वित्तीय वर्ष 2023-24 का आयकर रिटर्न अब तक नहीं भरा है, तो आपके पास आज इसका आखिरी मौका है। आयकर विभाग ने 31 दिसंबर 2024 को आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी थी। इसलिए आज रात 12 बजे तक आपको अपना बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने का अवसर मिलेगा। यदि आप इसे छोड़ देते हैं, तो आपको भविष्य में समस्या हो सकती है। आइए, इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
बिलेटेड रिटर्न क्या है और इसे क्यों भरा जाता है?
आपको बता दें कि बिलेटेड रिटर्न वह रिटर्न होता है जिसे तय तारीख के बाद भरा जाता है। यदि आप आयकर रिटर्न भरने की नियत तिथि 31 जुलाई 2024 तक अपना रिटर्न नहीं भर पाए, तो आप इसे बाद में भर सकते हैं, लेकिन इसमें जुर्माना लगेगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तिथि पहले 31 दिसंबर 2024 थी, जिसे बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आज रात 12 बजे तक आप बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
किनके लिए है रिवाइज्ड रिटर्न का विकल्प
रिवाइज्ड रिटर्न का विकल्प उन करदाताओं के लिए है जिन्होंने पहले दाखिल किए गए आयकर रिटर्न में किसी प्रकार की गलती या चूक की हो। यह सुविधा आयकर अधिनियम की धारा 139(5) के तहत दी जाती है। यदि आपने पहले अपना रिटर्न गलत भरा है, तो आप इसे सुधारने के लिए रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि भी 15 जनवरी 2025 है।
क्यों बढ़ाई गई थी आयकर रिटर्न की तिथि
आयकर रिटर्न की तिथि में बढ़ोतरी बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में की गई थी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि धारा 87ए के तहत छूट के लिए पात्र सभी करदाता अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें। धारा 87ए के तहत, कुछ शर्तों को पूरा करने पर करदाता को कर में छूट मिलती है, जिससे उनकी कर देयता शून्य हो सकती है। इस तिथि बढ़ोतरी का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि सभी पात्र करदाता बिना किसी रुकावट के अपनी छूट का लाभ उठा सकें।
क्या जुर्माना भी लगेगा
चूंकि आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 पहले ही समाप्त हो चुकी है, इसलिए अब बिलेटेड या रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। यदि आपकी आय 5 लाख रुपये तक है, तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। वहीं, यदि आपकी आय 5 लाख रुपये से अधिक है, तो जुर्माना 5000 रुपये होगा।