अगले महीने से बदल रहा है नियम, बर्थ सर्टिफिकेट का बढ़ने वाला है महत्त्व

KNEWS DESK – बर्थ सर्टिफिकेट की अहमियत दिन पर दिन बढ़ रही है,और अब इसकी जरूरत और अधिक बढ़ने वाली है| अगले महीने से नियमों में बदलाव किये जा रहे हैं|जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम लागू होने जा रहा है|अब इस सिंगल डॉक्यूमेंट के जरिए आप आसानी से आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, मैरेज सर्टिफिकेट आदि बनवा सकते हैं| जो आप के काम को काफी आसान बना देगा|

Birth Certificate

जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 2023 देशभर में 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने जा रहा है| अब बर्थ सर्टिफिकेट का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा | इस सिंगल डॉक्यूमेंट को आप कई कार्यों जैसे स्कूल, कॉलेज में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, आधार रजिस्ट्रेशन, शादी के रजिस्ट्रेशन या सरकारी नौकरी के एप्लीकेशन के लिए यूज कर पाएंगे|

1 अक्टूबर, 2023 से लागू होगा नियम 

जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम,  1 अक्टूबर 2023 से लागू होने जा रहा है| इस एक्ट के लागू होने के बाद आधार से लेकर सभी जरूरी दस्तावेज बनवाने में बर्थ सर्टिफिकेट का रोल बढ़ने वाला है| आप केवल जन्म प्रमाण पत्र के जरिए आधार से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक सभी जरूरी दस्तावेज बिना किसी परेशानी के बनवा सकते हैं| इस बिल को लोकसभा में 1 अगस्त और राज्यसभा में 7 अगस्त 2023 को पास किया गया था| इसके बाद अब केंद्र सरकार ने इस पर नोटिफिकेशन जारी करके नए नियमों को 1 अक्टूबर से लागू करने का ऐलान कर दिया है|

बदलाव के फायदे

जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नियमों में बदलाव के पीछे मुख्य मकसद यह है कि इससे केंद्र और राज्य स्तर पर जन्म और मृत्यु का डेटाबेस तैयार किया जा सके| इस नियम के लागू होने के बाद राज्य और केंद्र सरकार जन्म और मृत्यु के डेटा को आपस में आसानी से साझा कर पाएंगी|

इसके लिए राज्यों के तरफ से चीफ रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाएगी| चीफ रजिस्ट्रार राज्यों के स्तर पर डेटा मेंटेन करने का काम करेगा| वहीं ब्लॉक स्तर पर यह काम रजिस्ट्रार का होगा| इससे देश भर में जन्म और मृत्यु का नेशनल डाटाबेस तैयार करने में मदद मिलेगी और राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जैसे कई डेटा बेस को तैयार करने में आसानी होगी|

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