PAN को आधार से लिंक नहीं किया तो होगा ये नुकसान, आएगी यहां मुश्किल

KNEWS DESK-  पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 थी तो ऐसे में, लिंक नहीं हुए पैन कार्ड अभी तक इनऑपरेटिव हो चुके होंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ की गाइडलाइंस के मुताबिक, 30 जून तक अपने पैन-आधार को लिंक कर लेना था, अगर ऐसा नहीं होता है तो 1 जुलाई से बिना लिंक हुए पैन इनएक्टिव हो गए होंगे।

पैन को आधार से लिंक नहीं करने वालों को डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन, लोन और क्रेडिट से जुड़े कामों के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन 10 ऐसे काम, जिसे पैन को आधार से लिंक नहीं कराने वाले लोग  नहीं कर पाएंगे।

ऐसे कौन-कौन से ट्रांजैक्शन हैं जो निष्क्रिय पैन के साथ नहीं किए जा सकते हैं।

आपको बता दें कि सीबीडीटी के अनुसार, टैक्सपेयर्स आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन डीएक्टिवेट पैन का इस्तेमाल करके रिफंड के लिए क्लेम नहीं कर पाएंगे।

नहीं खुलेगा डीमैट अकाउंट 

डीमैट खाता नहीं खुलवा सकेंगे। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदने के लिए भी 50,000 रुपये ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकेंगे।

इक्विटी निवेश पर असर 

शेयर के अलावा अन्य किसी सिक्योरिटी की खरीद-बिक्री के लिए एक बार में एक लाख रुपये से अधिक का पेमेंट नहीं किया जा सकता है।

ऐसी कंपनियां, जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं हैं. उनके शेयरों को खरीदने और बेचने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन एक लाख रुपये से अधिक का भुगतान नहीं किया जा सकता है।

गाड़ियों को खरीदने और बेचने पर अधिक टैक्स देना होगा।

पैन को आधार से लिंक नहीं करने वाले बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग खाते को छोड़कर कोई भी अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे. इसके अलावा बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक में 50,000 रुपये से अधिक की रकम जमा नहीं कर सकते हैं।

क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है।

एक वित्तीय वर्ष में बीमा पॉलिसीयों का प्रीमियम 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं भर सकते हैं।

10 लाख रुपये से अधिक की अचल प्रॉपर्टी या 10 लाख से अधिक के स्टैंप वाली प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री पर भी अधिक टैक्स देना होगा।

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