प्रॉपर्टी बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स में छूट, जानें क्यों 1 अप्रैल 2025 तक इंतजार करना फायदेमंद हो सकता है

KNEWS DESK-  क्या आप अपनी प्रॉपर्टी बेचने का प्लान बना रहे हैं? तो आपको 1 अप्रैल 2025 तक इंतजार करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको कैपिटल गेन टैक्स में छूट मिलेगी, जिससे आप अपनी टैक्स प्लानिंग को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे। आइए जानते हैं कि यह बदलाव आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है और किस प्रकार से आप टैक्स सेविंग्स में सुधार कर सकते हैं।

अगर आप 30 मार्च 2025 तक अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स का भुगतान वित्त वर्ष 2024-25 में करना होगा। हालांकि, अगर आप 1 अप्रैल 2025 के बाद अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो कैपिटल गेन टैक्स का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 में होगा। इसका मतलब है कि आपको अपने टैक्स की योजना बनाने के लिए पूरे एक साल का वक्त मिलेगा। इस अतिरिक्त समय का फायदा उठाकर आप अपनी टैक्स सेविंग्स और निवेश योजनाओं को और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं।

इसके अलावा, 1 अप्रैल के बाद प्रॉपर्टी बेचने पर आपको 31 मार्च 2025 तक पूरा टैक्स अमाउंट जमा करने की बजाय, आप 15 जून 2025 से चार किस्तों में अग्रिम टैक्स (एडवांस टैक्स) जमा कर सकते हैं। इससे आपको अपनी कैश फ्लो मैनेजमेंट में मदद मिलेगी और आपको एकमुश्त बड़ा टैक्स भुगतान करने की बजाय धीरे-धीरे यह भुगतान करना होगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के तहत, सेल्स इनकम जमा करने की समय सीमा 31 जुलाई 2025 तक नहीं, बल्कि 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी सेल्स इनकम को कैसे संभालना है, इसके लिए आपको एक अतिरिक्त साल का वक्त मिल जाएगा। इससे आपको अपनी टैक्स प्लानिंग करने में आसानी होगी और आप बेहतर तरीके से अपने निवेश और टैक्स दायित्वों का प्रबंधन कर सकेंगे।

जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं और बिक्री से कैपिटल गेन उत्पन्न होता है, तो उस पर टैक्स लगता है। यदि यह टैक्स लायबिलिटी महत्वपूर्ण होती है, तो आपको एडवांस टैक्स का भुगतान करना होता है। लेकिन 1 अप्रैल 2025 से पहले प्रॉपर्टी बेचने पर आपको इसकी पूरी राशि का भुगतान तुरंत करना होता है। वहीं, अगर आप 1 अप्रैल के बाद बेचते हैं, तो आपको इस टैक्स का भुगतान किस्तों में करने का अवसर मिलेगा।

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