KNEWS DESK – इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने वालों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न में देरी के लिए माफी आवेदन की समय सीमा को घटाने का निर्णय लिया है। अब, आयकरदाता वित्तीय वर्ष के समाप्ति के बाद 5 साल के अंदर माफी आवेदन जमा कर सकेंगे। पहले यह समय सीमा 6 साल थी, जिसे अब घटाकर 5 साल कर दिया गया है।
CBDT ने जारी किया नोटिफिकेशन
आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस नए बदलाव के बारे में एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें आयकर दाताओं को रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए माफी आवेदन करने का एक वर्ष कम वक्त दिया गया है। अब तक, टैक्सपेयर को 6 साल का समय दिया जाता था, लेकिन अब यह समय सीमा घटाकर केवल 5 साल कर दी गई है।
हालांकि, इस बदलाव के साथ एक पेंच भी जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, अगर आयकर रिटर्न दाखिल करने का मामला अदालत में चला जाता है और कोर्ट के फैसले तक रिटर्न भरने की समयसीमा समाप्त हो जाती है, तो इस स्थिति में 5 साल वाली माफी आवेदन की समयसीमा लागू नहीं होगी। कोर्ट का फैसला आने के बाद माफी आवेदन 6 महीने के भीतर ही प्रस्तुत करना होगा।
माफी आवेदन के साथ देना होगा दस्तावेज़
माफी आवेदन की प्रक्रिया के दौरान करदाता को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ और सबूत भी जमा करने होंगे। आयकर विभाग और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इन दस्तावेजों का मूल्यांकन करेंगे और यदि वे सही पाए जाते हैं, तो करदाता को माफी दी जाएगी। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य करदाताओं को नुकसान से बचाना है और उन्हें रिफंड प्राप्त करने में मदद करना है, ताकि उनके कर भुगतान पर कोई नकारात्मक असर न पड़े।
कैसे करें माफी आवेदन
आयकरदाता अब इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करके रिटर्न भरने में देरी के लिए माफी मांगने का आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले, आयकर पोर्टल पर लॉग इन करें और अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
- होमपेज पर “सर्विसेज” आइकन पर क्लिक करें और “कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट” पर टैप करें।
- फॉर्म भरने के बाद “सबमिट द कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट” पर क्लिक करें।
- फिर “कंटीन्यू” पर क्लिक करके अगले पेज पर जाएं।
- वहां “Create Condonation Request” पर क्लिक करें, और आवश्यक जानकारी प्रदान करें।
- सभी जानकारी भरने के बाद “सबमिट” पर क्लिक करें और अपना ITR वेरिफाई करें।