KNEWS DESK- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उत्तर प्रदेश की एक को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। जिस बैंक पर कार्रवाई की गई है, उसका नाम यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है और ये बिजनौर के नगीना में स्थित है। केंद्रीय बैंक ने इसके बैंकिंग कारोबार पर बैन लगाते हुए कमिश्नर और सहकारी रजिस्ट्रार से इस बैंक को बंद करने के लिए कहा है।
उत्तरप्रदेश के बिजनौर स्थित सहकारी बैंक का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया है। 19 जुलाई से इसकी सेवाएं प्रतिबंधित कर दी गई हैं। इस बैंक का नाम यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ( United India Co-operative Bank) है और ये बिजनौर के नगीना में स्थित है। केंद्रीय बैंक ने इसके बैंकिंग कारोबार पर बैन लगाते हुए कमिश्नर और सहकारी रजिस्ट्रार से इस बैंक को बंद करने के लिए कहा है।
उत्तर प्रदेश के इस को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करने के अपने ऑर्डर में RBI ने कहा कि बैंक के आंकड़ों के अनुसार इस बैंक के 99.98 फीसदी जमाकर्ता DICGC से अपनी पूरी जमा राशि पाने के हकदार हैं। लिक्विडेशन को लेकर केंद्रीय के मुताबिक, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम के जरिए 5,00,000 रुपये की मॉनेटरी लिमिट तक अपनी जमा राशि का दावा कर इसे प्राप्त कर सकता है।
इस वजह से लाइसेंस किया गया रद्द
रिजर्व बैंक ने अपने आदेश में कहा कि यदि यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर की गई ये कार्रवाई कई पहलुओं को ध्यान में रखकर की गई है। अगर बैंक को अपने बैंकिंग बिजनेस को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई तो सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसका बड़ा कारण ये है कि बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।