KNEWS DESK – बॉलीवुड अभिनेता Rajpal Yadav 16 साल पुराने चेक बाउंस मामले में एक बार फिर सुर्खियों में हैं। 5 फरवरी 2026 को उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की थी। अब इस मामले में उन्हें बड़ी राहत मिल गई है।
1.5 करोड़ जमा करने के बाद मिली जमानत
दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राजपाल यादव को अंतरिम जमानत देने से पहले 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने की शर्त रखी थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अगर दोपहर 3 बजे तक रकम जमा हो जाती है तो जमानत दे दी जाएगी, अन्यथा अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।
अभिनेता की ओर से तय समय में डिमांड ड्राफ्ट जमा करा दिया गया, जिसके बाद अदालत ने उनकी बेल याचिका मंजूर कर ली। मामले की अगली सुनवाई अब 18 मार्च को तय की गई है।
बताया जा रहा है कि राजपाल यादव ने यह याचिका अपनी भतीजी की शादी (19 फरवरी) में शामिल होने के लिए दाखिल की थी।
पिछली सुनवाई में लगी थी फटकार
12 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अभिनेता के वकील को कड़ी फटकार लगाई थी। अदालत ने कहा था कि राजपाल यादव को पहले ही 25-30 मौके दिए जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने भुगतान नहीं किया।
राजपाल की ओर से सजा रद्द करने और मामले को सेटल करने की बात भी कही गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि जब कर्ज लेने की बात स्वीकार की जा चुकी है, तो फिर राहत किस आधार पर मांगी जा रही है।
वकील के अनुसार, 3 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहले ही चुकाई जा चुकी है और करीब 2.10 करोड़ रुपये अब भी जमा करने बाकी हैं।
16 साल पुराना है मामला
यह केस साल 2010 का है, जब राजपाल यादव ने बतौर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए करीब 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। उन्होंने मुनाफे में हिस्सा देने का वादा किया था।
प्रोडक्शन कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने जब रकम वापस मांगी और भुगतान नहीं हुआ, तो मामला अदालत पहुंच गया। इस केस में राजपाल यादव और उनकी पत्नी दोनों के खिलाफ कार्रवाई हुई। गौरतलब है कि इस सिलसिले में अभिनेता पहले भी दो बार जेल जा चुके हैं।