KNEWS DESK – बॉलीवुड के चर्चित कपल अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने यूट्यूब और इसकी पैरेंट कंपनी गूगल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में बड़ी याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने 4 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है और साथ ही कोर्ट से गुहार लगाई है कि यूट्यूब पर उनके खिलाफ झूठा, आपत्तिजनक और भ्रामक कंटेंट पूरी तरह रोका जाए।
याचिका में क्या मांग?
दोनों अभिनेताओं ने अपनी अलग-अलग याचिकाओं में आरोप लगाया है कि यूट्यूब पर ऐसे कई वीडियो और कंटेंट अपलोड किए गए हैं जिनमें उनकी आवाज़ का गलत इस्तेमाल हुआ है, डीपफेक वीडियोज़ बनाए गए हैं, उन्हें गलत और आपत्तिजनक तरीके से पेश किया गया है। इसके साथ ही याचिका में कोर्ट से यह आदेश देने की मांग भी की गई है कि यूट्यूब ऐसे उल्लंघनकारी कंटेंट का इस्तेमाल AI मॉडल ट्रेनिंग के लिए न करे।
एआई कंटेंट पर गंभीर आरोप
6 सितंबर को दायर याचिका में कहा गया है कि एआई आधारित ये कंटेंट न केवल अपमानजनक है बल्कि इसके बार-बार इस्तेमाल से इनका दुरुपयोग कई गुना बढ़ सकता है। उदाहरण के तौर पर एक वीडियो में अभिषेक बच्चन को अचानक एक एक्ट्रेस को किस करते हुए दिखाया गया। दूसरे वीडियो में ऐश्वर्या राय को उनके पूर्व बॉयफ्रेंड सलमान खान के साथ डिनर करते और अभिषेक को गुस्से में खड़े दिखाया गया।एक वीडियो जिसमें ऐश्वर्या और सलमान को पूल में साथ दिखाया गया, उस पर ही 4 मिलियन से ज्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। याचिका में खासतौर पर ‘AI बॉलीवुड इश्क’ नामक चैनल का जिक्र है, जिसके 259 से ज्यादा वीडियो पर 16.5 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं।
सिर्फ डीपफेक ही नहीं, मर्चेंडाइज़ भी विवाद में
अभिषेक और ऐश्वर्या ने अपनी याचिका में यह भी दावा किया है कि केवल वीडियो ही नहीं बल्कि अनधिकृत मर्चेंडाइज़, जैसे—पोस्टर, मग, स्टिकर्स और फर्जी ऑटोग्राफ फोटो—भी उनके नाम से बेचे जा रहे हैं।
कोर्ट का रुख
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए गूगल के लीगल काउंसिल को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने फिलहाल उन 518 लिंक्स और पोस्ट को हटाने को कहा है, जिनकी पहचान अभिषेक और ऐश्वर्या ने की थी।
कोर्ट ने माना कि इस तरह का कंटेंट न केवल उनके आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचा रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को होगी।