यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

KNEWS DESK… यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप के मामले की आज सुनवाई हुई। जहां पर सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों ने दलीलें पेश की थी। बिहार सरकार की दलील थी कि मनीष कश्यप आदतन अपराधी है। तो वहींं दूसरी ओर मनीष कश्यप की तरफ से पेश वकील ने कहा कि पहले एफआईआर हुई, अब सीधे NSA। अंतत: दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीजेआई ने याचिका खारिज कर दी।

यूट्यूबर मनीष कश्यप के वकील मनिंदर सिंह ने कोर्ट को बताया कि पहले प्राथमिकी दर्ज की गई, अब सीधे NSA लगाया गया है। इस पर CJI ने कहा, ‘क्या करें, आप फर्जी वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद अधिवक्ता  ने कहा कि अगर मुझे NSA के तहत होना है तो सभी अखबारों को NSA के तहत होना चाहिए।  वह सस्ते श्रम की भी बात कर रहे थे। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर आप NSA का उपाय चाहते हैं तो आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। और हम FIR को क्लब कर सकते हैं।

CJI ने बिहार सरकार की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि बिहार की FIR किन घटनाओं से जुड़ी हैं? इस पर बिहार सरकार ने बताया कि मनीष कश्यप के खिलाफ तीन FIR दर्ज हैं। एक मामले में उसने पटना सिटी में यह कहकर फर्जी वीडियो बनाया है कि वीडियो तमिलनाडु में बनाया गया है और प्रवासी मजदूरों को मारा जा रहा है। दूसरी FIR उस कमेंट पर है जिसमें मनीष कश्यप ने कहा था कि मैं पुष्टि करने के लिए तमिलनाडु जा रहा हूं, इसके बाद उसने अलग तस्वीर और अलग साउंड ट्रैक के साथ वह वीडियो बनाया। तीसरी प्राथमिकी इस बात पर है कि उसने एक फर्जी तस्वीर जारी की जिसमें उसने हथकड़ी पहन रखी है और कह रहा है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है।

दोनों पक्षों की सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद मनीष कश्यप की याचिका खारिज कर दी। साथ मनीष के वकील से कहा कि NSA के मामले में आप अब हाइकोर्ट जा सकते हैं।

 

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