KNEWS DESK- सुप्रीम कोर्ट आज यानी 10 मई को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर अपना आदेश सुनाएगा। ईडी ने बीते गुरुवार को केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करते हुए कहा कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक है और न ही संवैधानिक है।
मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने बुधवार को कहा कि वह (जमानत पर) अंतरिम आदेश शुक्रवार को सुनाएंगे। गिरफ्तारी को चुनौती देने से संबंधित मुख्य मामले पर भी इसी दिन सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी नेता को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं।
बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के फैसले पर 10 मई को सुनवाई करेंगे। इससे पहले पीठ में शामिल न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की ने ये संकेत दिया कि वो लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सीएम केजरीवाल को जमानत देने के बारे में सोच सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं हैं। तो वहीं संघीय जांच एजेन्सी ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि इससे गलत मिसाल कायम होगी।
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