उपराष्ट्रपति चुनाव: Joemon जोसेफ के नामांकन में फर्जी हस्ताक्षर का खुलासा, दो ही नामांकन वैध

KNEWS DESK- देश के अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इसी बीच नामांकन प्रक्रिया में फर्जीवाड़े का एक गंभीर मामला सामने आया है। केरल के Joemon जोसेफ द्वारा दाखिल किए गए नामांकन पत्र में सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर पाए गए हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त थी। इस दिन तक कुल 46 उम्मीदवारों ने 68 नामांकन पत्र दाखिल किए थे। इनमें से 19 उम्मीदवारों के 28 नामांकन पत्र प्रारंभिक जांच में ही खारिज कर दिए गए थे। शेष 27 उम्मीदवारों के 40 नामांकन पत्रों की 22 अगस्त को विधिवत जांच हुई।

जांच में केवल दो नामांकन ही वैध पाए गए — सी. पी. राधाकृष्णन (एनडीए उम्मीदवार) और बी. सुदर्शन रेड्डी (INDIA गठबंधन के उम्मीदवार)। दोनों उम्मीदवारों ने चार-चार नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जो नियमों के अनुरूप पाए गए।

लेकिन सबसे बड़ा विवाद Joemon जोसेफ के नामांकन को लेकर हुआ, जिसमें 22 प्रस्तावक और 22 समर्थकों के हस्ताक्षर शामिल थे। नामांकन खारिज कर दिया गया, लेकिन जांच में पाया गया कि जिन सांसदों के नाम और हस्ताक्षर जोड़े गए थे, उन्हें इसकी कोई जानकारी ही नहीं थी।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि Joemon जोसेफ के नामांकन में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मिधुन रेड्डी के दस्तखत भी शामिल थे, जबकि वह इस समय जेल में बंद हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि दस्तखत फर्जी तरीके से किए गए हैं। कई अन्य सांसदों ने भी पुष्टि की कि उन्होंने कभी भी जोसेफ के नामांकन का समर्थन नहीं किया।

उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसदों का प्रस्तावक और 20 सांसदों का समर्थक होना आवश्यक है। साथ ही, प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ सत्यापित हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। किसी भी प्रकार की जानबूझकर की गई गड़बड़ी आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आती है और इसकी सूचना प्रवर्तन एजेंसियों को दी जा सकती है।

Joemon जोसेफ का नामांकन पहले ही खारिज कर दिया गया है, लेकिन फर्जी दस्तखत के इस मामले की आपराधिक जांच हो सकती है। चुनाव आयोग ने संकेत दिए हैं कि यदि आरोप प्रमाणित होते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। संभव है कि इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच या सीबीआई को सौंपी जाए।

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान की तारीख तय की है। मतदान के दिन ही मतगणना होगी और देश को नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 25 अगस्त निर्धारित है।