उत्तर प्रदेश की ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट 2026 आज जारी, मतदाता सूची में नाम न होने पर आपत्ति कराएं दर्ज

डिजिटल डेस्क- देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आज ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट (Draft Voter List) 2026 जारी की जाएगी। इस लिस्ट पर बीजेपी, सपा समेत सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हुई हैं। राज्य में कुल मतदाता आधार का गहन पुनरीक्षण (SIR – Special Summary Revision) किया गया है और इस प्रक्रिया में लगभग 3 करोड़ मतदाताओं के नाम हटने की संभावना है। इस वजह से सभी राजनीतिक दलों में बेचैनी देखी जा रही है कि आखिर कितने नए मतदाता सूची में शामिल हुए और कितने नाम हट गए। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सीईओ नवदीप रिणवा ने चुनाव आयोग से दो हफ्ते की मोहलत मांगी थी ताकि जिला स्तर पर मृत, दूसरी जगह शिफ्ट या लापता मतदाताओं को पुनः सत्यापित किया जा सके। इसके बाद चुनाव आयोग ने 6 जनवरी को ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने की समयसीमा तय की।

मतदाता सूची में नहीं है नाम तो दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

इस लिस्ट के प्रकाशन के बाद यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है, तो वे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें फॉर्म भरकर या ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, बदलाव या आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया 6 जनवरी से 6 फरवरी तक जारी रहेगी। इसके अलावा 11 जनवरी को सभी बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) भी सभी मतदाताओं के नामों को पढ़कर सुनाएंगे।

ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट में कितने मतदाता शामिल होंगे

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट में कुल 12.55 करोड़ मतदाता शामिल हो सकते हैं। यह संख्या एसआईआर प्रक्रिया के पहले कुल मतदाताओं के मुकाबले 2.89 करोड़ कम है।

नए मतदाता और सूची सुधार के लिए फॉर्म

  • फॉर्म 6 – पहली बार 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए मतदाता
  • फॉर्म 7 – मतदाता सूची में नाम जोड़ने, आपत्तियां दर्ज कराने और सुधार के लिए
  • फॉर्म 8 – निवास स्थान बदलने, मतदाता कार्ड बदलने, दिव्यांगों के लिए चिह्नित करने या मौजूदा सूची में सुधार के लिए

यदि आप किसी अन्य राज्य से यूपी में बसे हैं और अपना नाम जोड़वाना चाहते हैं, तो घोषणापत्र भरकर आवेदन किया जा सकता है। फॉर्म ऑनलाइन चुनाव आयोग की वेबसाइट (voters.eci.gov.in) या ECINET ऐप पर भरकर जमा किया जा सकता है, साथ ही बूथ लेवल अधिकारी को भी सीधे सौंपा जा सकता है।

अपना नाम वोटर लिस्ट में कैसे चेक करें

  1. https://voters.eci.gov.in पर जाएं
  2. राज्य, पोलिंग स्टेशन नंबर और नाम दर्ज करें
  3. अपने अभिभावक का नाम और जिला दर्ज करें
  4. विधानसभा क्षेत्र और वोटर आईडी का सीरियल नंबर दर्ज करें
  5. अगर नाम ड्रॉफ्ट लिस्ट में नहीं है, तो आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है

जिन मतदाताओं को अज्ञात या लापता के तौर पर दिखाया गया है, उन्हें एसआईआर 2003 सूची या चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक पेश करना होगा।

कौन बन सकता है वोटर

  • 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी नागरिक
  • सही दस्तावेज के साथ आवेदन करने वाले

इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद अंतिम मतदाता सूची (Final Electoral Roll) तैयार की जाएगी। ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन और ऑनलाइन आवेदन प्रणाली मतदाता सुरक्षा और सही चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल इस लिस्ट की निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि इससे अगले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में राजनीतिक समीकरणों पर असर पड़ सकता है।

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