यूपी: पेपरलीक करने वालों की खैर नहीं, अब होगी उम्रकैद तक की सजा, 1 करोड़ जुर्माना, ये अध्यादेश लाई योगी सरकार

KNEWS DESK- यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा और आरओ-एआओ परीक्षा में हुए पेपर लीक को देखते हुए योगी सरकार सख्त नजर आ रही है क्योंकि योगी सरकार अब यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लेकर आई है जिसमें पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास तक और एक करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है।

जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि पेपर लीक या अन्य कारणों से परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाले खर्च की भरपाई सॉल्वर गैंग से वसूली कर की जाएगी। साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। वहीं एक प्रेस नोट में सरकार ने कहा कि फर्जी प्रश्नपत्र बांटना, फर्जी सेवा योजन वेबसाइट बनाना दंडनीय अपराध बनाए गए हैं। इन प्रावधानों के उल्लंघन के लिए न्यूनतम 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा तथा एक करोड़ रूपये तक के दंड का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगर परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाले वित्तीय भार को सॉल्वर गैंग से वसूलने तथा परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों तथा सेवा प्रदाताओं को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करने का भी प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं दोषी की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है और जमानत भी आसानी से नहीं मिलेगी।

पिछले काफी समय से उत्तरप्रदेश में कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले सामने आ चुके हैं। खासकर यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती और आरओ-एआरओ भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद कई सवाल खड़े हुए थे। इसमें परीक्षा संचालित कराने वाली संस्थाएं भी कठघरे में रहीं। ऐसे में सीएम योगी ने इसे गंभीरता से लेते हुए फुलप्रुफ परीक्षा कराने के लिए नए सिरे से व्यवस्था करने के साथ ही कानून बनाने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में योगी सरकार अध्यादेश लेकर आई है।

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