यूपी: होमगार्ड भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, शासकीय व अर्धशासकीय कर्मचारियों के लिए अब रास्ता बंद

KNEWS DESK- प्रदेश में प्रस्तावित 44 हजार होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती को लेकर होमगार्ड विभाग ने बड़ी पहल करते हुए भर्ती प्रक्रिया में अहम बदलाव की सिफारिश की है। अब शासकीय, अर्धशासकीय और सार्वजनिक सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होमगार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। पहले इन सेवाओं में कार्यरत लोग भी आवेदन के पात्र होते थे, लेकिन अब यह रास्ता बंद होने जा रहा है।

होमगार्ड विभाग ने इस बदलाव को लेकर प्रस्ताव शासन को भेजा है, जिसे जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है। मंजूरी के बाद नई नियमावली प्रभावी हो जाएगी, जिससे हजारों पहले से कार्यरत लोगों की पात्रता खत्म हो जाएगी। इसका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और वास्तविक जरूरतमंद व बेरोजगार युवाओं को अवसर देना है।

नई नियमावली के तहत होमगार्ड भर्ती के लिए जिलेवार ऑनलाइन एनरोलमेंट की प्रक्रिया तय की गई है। आवेदन वास्तविक रिक्तियों के आधार पर लिए जाएंगे। यदि रिक्तियों की संख्या 11 हजार से अधिक होगी, तो भी उसी अनुपात में आवेदन मंगाए जाएंगे। केवल 18 से 30 वर्ष की आयु वाले युवा ही सामान्य श्रेणी में आवेदन कर सकेंगे। आरक्षित वर्गों और विशेष श्रेणियों को नियमों के तहत आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आवेदक को अपने जिले की रिक्तियों के सापेक्ष ही आवेदन करने की अनुमति होगी।

नई नियमावली में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा विचाराधीन है, तो व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकेगा। केंद्र या राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी निगम से बर्खास्त व्यक्ति भी आवेदन के लिए अयोग्य होगा। इससे भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है।