दिल्ली में लाउडस्पीकर पर यूपी जैसा नियम लागू, बिना अनुमति बजाने पर लगेगा भारी जुर्माना

KNEWS DESK-  दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब राजधानी में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक उपकरणों के इस्तेमाल पर सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने इन नियमों की घोषणा करते हुए स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्थलों से लेकर शादी समारोह तक, सभी आयोजनों में अब तय डेसिबल सीमा और अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

नई गाइडलाइन के अनुसार, अब किसी भी सार्वजनिक या निजी कार्यक्रम में बिना पुलिस की अनुमति के लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग नहीं किया जा सकता। इस नियम का उल्लंघन करने पर कड़ा जुर्माना और उपकरण जब्त किए जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर अधिकतम ध्वनि स्तर 10 dB(A) और निजी स्वामित्व वाली ध्वनि प्रणाली की सीमा 5 dB(A) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि टेंट हाउस, लाउडस्पीकर और जनरेटर आपूर्तिकर्ता बिना पुलिस की लिखित अनुमति के किसी को भी उपकरण न दें। सभी जिला डीसीपी को निर्देशित किया गया है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन करवाएं और उल्लंघन पर आपूर्तिकर्ताओं पर कानूनी कार्रवाई की जाए।

नियमित समय सीमा के बाहर पटाखों के उपयोग पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस की यह पहल राजधानी में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। नई व्यवस्था से न केवल शांति बनी रहेगी, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। अगर चाहो तो इस आर्टिकल का सोशल मीडिया के लिए शॉर्ट वर्जन या ग्राफिक स्लाइड आइडिया भी बना सकता हूँ।

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