KNEWS DESK- उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने शुक्रवार को राज्य में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई बड़े फैसले किए हैं। इन फैसलों का उद्देश्य नागरिकों को सीधे लाभ पहुंचाना, छोटे कारोबारियों को राहत देना और प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है।
अब पात्र वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के लिए अलग आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने बताया कि फैमिली आईडी ‘एक परिवार-एक पहचान’ प्रणाली के माध्यम से पात्र लाभार्थियों का स्वतः चिन्हीकरण होगा। सूची में शामिल वरिष्ठ नागरिकों से डिजिटल या भौतिक सहमति लेने के बाद पेंशन सीधे स्वीकृत कर दी जाएगी। वर्तमान में 67.5 लाख वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ ले रहे हैं।
यूपी कैबिनेट ने रेंट एग्रीमेंट पर लगने वाले स्टांप शुल्क में 90% तक की कटौती को मंजूरी दी। यह छूट औसत वार्षिक किराया 10 लाख रुपये तक के मानक किरायानामा विलेखों पर लागू होगी। टोल पट्टों और खनन पट्टों को इस राहत से बाहर रखा गया है।
अब 20 से कम कर्मचारियों वाले व्यवसायों का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होगा। श्रम कानूनों के संशोधन के तहत अब अधिनियम उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगा, जिनमें 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इस बदलाव से छोटे व्यवसाय बिना अतिरिक्त बोझ के काम कर सकेंगे।
कैबिनेट ने गन्ना मूल्य में वृद्धि का निर्णय लिया। अगेती प्रजाति के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल, सामान्य प्रजाति के लिए 390 रुपये और अनुपयुक्त प्रजाति के लिए 355 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया।
अब चैनमैन लेखपाल पद पर प्रमोशन के लिए पात्र होंगे। इसके लिए सेवा नियमों में बदलाव किया गया है। पात्र चैनमैन चयन समिति की सिफारिश पर पदोन्नत किए जाएंगे।
अशोक लीलैंड के ईवी संयंत्र में 66 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश को लेकर एलओसी संशोधित किया जाएगा।
प्लेज पार्क योजना में बदलाव कर अब मुख्य सड़क से 2.5 किलोमीटर अंदर भी पार्क स्थापित किए जा सकेंगे। न्यूनतम पार्क क्षेत्र 15 एकड़ तय किया गया है। सरकार सड़क और भूमि अधिग्रहण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।
पीएम-कुसुम योजना के तहत 2025-26 में 40,521 सोलर पंप लगाए जाएंगे। इससे सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और डीजल बचत के साथ कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।