KNEWS DESK – उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक को ध्वनिमत से पास कर दिया गया है| इसी के साथ उत्तराखंड समान कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है| सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा| यही नहीं सीएम धामी ने कहा कि ये बिल असमानताओं को दूर कर एकता को बढ़ावा देगा| UCC बिल की मुख्य बातें क्या हैं आपको विस्तार से बताते हैं|
समान नागरिक संहिता विधेयक
यूसीसी बिल को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा| राज्यपाल के दस्तखत होते ही ये कानून बन जाएगा| फिर बिल से राज्य के सभी लोगों पर समान कानून लागू हो जायेगा| लेकिन अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लोगों पर ये कानून लागू नहीं होगा| आपको बता दें बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान समान नागरिक संहिता का वादा किया था| जिसके बाद धामी सरकार ने बिल को लेकर एक समिति बनाई थी| जिसके बाद समिति ने कई सुझावों के बाद यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया था| अब उत्तराखंड इतिहास रचने जा रहा है, उत्तराखंड में UCC बिल पास हो गया है और उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जहां समान नागरिक संहिता का कानून लागू होने जा रहा है|
UCC बिल की मुख्य बातें
1 समान नागरिक संहिता विधेयक में बेटे और बेटी के लिए संपत्ति में समान अधिकार सुनिश्चित किया गया है| चाहे वो किसी भी कैटेगिरी के हो, दोनों को संपत्ति में समान अधिकार दिए गये हैं|
2 यूसीसी बिल का उद्देश्य संपत्ति के अधिकार के संबंध में वैध और नाजायज बच्चों के बीच के अंतर को खत्म करना है| अवैध संबंध से होने वाले बच्चों को भी संपत्ति में समान अधिकार और जैविक संतान के रूप में पहचान मिलेगी
3 यूसीसी बिल में गोद लिए गए, सरोगेसी के जरिए पैदा हुए या सहायक प्रजनन तकनीक के माध्यम से पैदा हुए बच्चों के बीच कोई अंतर नहीं है| बायोलॉजिकली बच्चों की तरह उन्हें भी समान अधिकार दिए जायेंगे|
4 किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद, पति/पत्नी और बच्चों को समान संपत्ति का अधिकार दिया गया है| साथ ही मृत व्यक्ति के माता-पिता को भी समान अधिकार दिए गये हैं| यह पुराने कानूनों से बिल्कुल अलग है| पिछले कानून में मृतक की संपत्ति में सिर्फ मां का ही अधिकार था |
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