आज एक बजे की बैठक पूरी तरह से गैरकानूनी, LG के आदेश पर मचा घमासान

KNEWS DESK-  दिल्ली नगर निगम आयुक्त अश्विनी कुमार ने 27 सितंबर को दोपहर 1 बजे स्थायी समिति सदस्य के चुनाव कराने का आदेश जारी किया है। यह आदेश दिल्ली सरकार, मेयर और राजनिवास के बीच चल रहे टकराव के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर जारी किया गया है।

उपराज्यपाल का हस्तक्षेप

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मेयर शैली ओबराय के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें स्थायी समिति के एक सदस्य के रिक्त पद के लिए चुनाव कराए बिना सदन की बैठक स्थगित करने की बात कही गई थी। उन्होंने मेयर के निर्णय के चार घंटे बाद आयुक्त को निर्देश दिया कि रात 10 बजे तक चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यदि मेयर चुनाव कराने से इंकार करती हैं, तो डिप्टी मेयर को चुनाव कराने के लिए नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया।

आप नेताओं की प्रतिक्रिया

आप नेता मनीष सिसोदिया ने इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि “एमसीडी की बैठक बुलाने का अधिकार उपराज्यपाल और कमिश्नर को नहीं है। यह बैठक केवल मेयर ही बुला सकती हैं।” उन्होंने इसे गैरकानूनी करार देते हुए कहा कि यदि कोई चुनाव आयोजित किया गया, तो वह पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करेगा।

मेयर की चिंता

मेयर शैली ओबराय ने कहा कि उपराज्यपाल के निर्देश पर जारी किया गया आदेश “पूर्णतः अवैध” है और डीएमसी एक्ट की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। उन्होंने कहा, “उपराज्यपाल के पास किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं है कि वे हाउस की मीटिंग में हस्तक्षेप कर सकें। भाजपा ने चुनाव प्रक्रिया में खलल डाला है।”

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