KNEWS DESK……भारत सरकार ने 11 मई की संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्ति है।
आपको बता दें कि केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए कल एक अध्यादेश लाया गया है। इस अध्यादेश के जरिए केंद्र ने ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए गया हैं। इस अध्यादेश के अनुसार राजधानी में अधिकारियों का तबादला और नियुक्ति नेशनल केपिटल सिविल सर्विसेज अथारिटीके माध्यम से होगी। इसमें कहा गया है कि NCCASA के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे और मुख्यसचिव व गृह सचिव इसके सदस्य होंगे।
अध्यादेश को बताया असंवैधानिक