तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

KNEWS DESK… तीस्ता सीतलवाड़ को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत दे दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सीतलवाड के मामले में गवाहों को प्रभावित करने की कोई कोशिश नहीं की करेगा साथ ही उनके गवाहों को कोई भी प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।

आपको बता दें कि तीस्ता सीतलवाड़ पर गुजरात दंगा मामले में फर्जी हलफनामा दाखिल कर अदालती कार्यवाही को प्रभावित करने के आरोप में 25 जून 2022 को गुजरात पुलिस ने तीस्ता को गिरफ्तार किया था। 2022 में को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। तीस्ता को नियमित जमानत के लिए निचली अदालत या गुजरात हाई कोर्ट जाने को कहा था।  गुजरात हाई कोर्ट ने पुलिस की तरफ से पेश सबूतों को देखते हुए तीस्ता को नियमित जमानत देने से मना कर दिया था।  पुलिस ने बताया था कि तीस्ता कोर्ट में बनावटी सबूत पेश किए और गवाहों के भी झूठे हलफनामे दाखिल करवाए हैं।

तीस्ता से हिरासत में पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है-सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर आज सुनवाई की है। तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ी राहत मिल गई। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। गुजरात हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को जमानत याचिका खारिज कर तुरंत सरेंडर करने को कहा था।सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन इस पर रोक लगा दी थी  सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ज्यादातर सबूत दस्तावेजी हैं।  चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीस्ता से हिरासत में पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि सीतलवाड़ को 2 सितंबर 2022 से लगातार जमानत पर माना जाएगा। इसी के साथ सीतलवाड़ को निर्देश दिए गए हैं कि वो किसी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगी और अगर ऐसा पाया गया तो अभियोजन पक्ष जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आ सकता है।

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