KNEWS DESK, सुप्रीम कोर्ट ने AIMIM के मुस्तफाबाद प्रत्याशी और दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी परोल की अनुमति दी है। उन्हें 6 दिन की कस्टडी परोल मिली है, जो 29 जनवरी से 3 फरवरी तक मान्य रहेगी।
कस्टडी परोल के दौरान ताहिर हुसैन के लिए शर्तें
ताहिर हुसैन को कस्टडी परोल के दौरान सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बाहर रहने की अनुमति होगी। इसके बाद उन्हें जेल वापस जाना होगा। उन्हें अपनी सुरक्षा और सरकारी वाहन के लिए रोजाना 2,07,428 रुपये का खर्च उठाना होगा। इस खर्च का अग्रिम भुगतान करने पर ही उन्हें जेल से बाहर आने दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने उठाए खर्च और सुरक्षा को लेकर सवाल
जैसे ही ताहिर के लिए कस्टडी परोल की सुनवाई शुरू हुई, ताहिर के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने अंतरिम जमानत के बजाय कस्टडी परोल की शर्तें स्वीकार कीं। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा खर्चों का विरोध करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान अधिक सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी, जिससे खर्च 4 लाख 14 हजार रुपये प्रति दिन आएगा।
ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार की अनुमति, लेकिन कुछ प्रतिबंध
ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी गई है, लेकिन वह अपने मामले पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते और न ही गवाहों से मिल सकते हैं। वह अपने परिचित उस्मान अहमद और क्राउन प्लाजा गेस्ट हाउस में रहेंगे और अपने घर (E-7, मेन करावल नगर) नहीं जा सकेंगे।
कस्टडी परोल की शर्तों का पालन जरूरी
ताहिर हुसैन को कस्टडी परोल के दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस टीम की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही, उन्हें हर बार 2 दिन का एडवांस पेमेंट करना होगा, ताकि वह कस्टडी परोल पर बाहर आ सकें।
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