सूरत कोर्ट से भी राहुल गांधी को लगा झटका, 21 अप्रैल को जाएंगे हाईकोर्ट

सूरत, “मोदी सरनेम”  मामले में सूरत कोर्ट से भी राहुल गांधी को लगा बड़ा झटका. ‘मोदी सरनेम’ मामले में मिली सजा के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आज सूरत की सेशंस कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की मांग को ठुकरा दिया है. सूरत कोर्ट से भी झटका लगने के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाईकोर्ट में पहुंचकर अपील करेंगे.

दरअसल आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी द्वारा ‘मोदी’ उपनाम का उपयोग करने वाली टिप्पणी से संबंधित है। अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है? जिसके बाद ही गुजरात से भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था, जिसपर उन्हें दो साल की सजा हुई। भाजपा ने राहुल की टिप्पणी को मोदी और पूरे मोदी समाज के खिलाफ बताया था। 23 मार्च को सूरत की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को 2 वर्ष  की सजा सुनाई थी.जिसमें कुछ ही समय के बाद  सजा को लेकर राहुल द्वारा याचिका दायर करने के बाद 3 अप्रैल को सूरत सत्र न्यायालय ने कांग्रेस नेता को जमानत दे दी थी.सजा सुनाए जाने के बाद ही राहुल गांधी को लोकसभा सांसद के पद से अयोग्य घोषित कर दिया था.

सूत्रों के मुताबिक मिल रही जानकारी के अनुसार बता दें कि अब इस मामले को लेकर राहुल गांधी हाईकोर्ट का रूख कर सकते हैं. सूरत कोर्ट से राहत न मिलने के बाद कोंग्रस के दिग्गज नेता व संचार मामलों के प्रभारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कानून के तहत अब भी हमारे पास जो विकल्प उपलब्ध हैं, हम उन सभी विकल्पों का इस्तेमाल करना जारी रखेंगे.वो अब सूरत कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का कार्य करेंगें

 

 

 

 

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