राज्यों को खानों और खनिजों पर कर लगाने का अधिकार देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक अच्छा कदम- शशि थरूर

KNEWS DESK- कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गुरुवार यानी आज कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत करते हैं जिसमें कहा गया है कि राज्यों को खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का विधायी अधिकार है, क्योंकि इससे कुछ खनिज समृद्ध राज्यों को अच्छा राजस्व प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

केंद्र को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 25 जुलाई को कहा कि खनिजों पर देय रॉयल्टी कोई कर नहीं है और राज्यों को खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का विधायी अधिकार है।

खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने के लिए राज्यों को विधायी अधिकार दिए जाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में बात करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि यहां मुद्दा यह है कि क्या राज्य सरकारें वास्तव में खनिजों पर कर लगाने की स्थिति में हैं, विशेष रूप से खनिजों के खनन पर, जिससे झारखंड जैसे खनिजों से समृद्ध कुछ राज्यों को राजस्व में बहुत लाभ होगा। यह ऐसी चीज है जिसका हमें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि कई राज्य शिकायत कर रहे हैं कि केंद्र देश में अधिकांश कर राजस्व पर एकाधिकार कर रहा है। इसलिए, इस तरह से वे खनिज युक्त राज्यों के लिए कुछ लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे और इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कुछ राज्यों में इसका समर्थन करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। इस निर्णय से झारखंड और ओडिशा जैसे खनिज युक्त राज्यों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उन्होंने शीर्ष अदालत से केंद्र द्वारा खदानों और खनिजों पर अब तक लगाए गए हजारों करोड़ रुपये के करों की वसूली पर निर्णय लेने का आग्रह किया है।

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