KNEWS DESK… वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सर्वे को जारी रहने दिया जाए. कोर्ट ने कहा कि इस सर्वे से कोई ऐसा नुकसान मुस्लिम पक्ष को नहीं होने जा रहा है जिसकी भरपाई न हो सके.
दरअसल आपको बता दें कि वाराणसी ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे को लेकर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद अहम फैसला सुनाया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुरातात्विक वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगा दी थी और जिला जज वाराणसी के 21 जुलाई 2023 को ASI सर्वेक्षण कराने के आदेश को बहाल कर दिया था. जिसके बाद से आज से ASI सर्वे शुरू हो चुका है. तो वहीं पर मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायल की थी. जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को यथावत रखा जाए.सुप्रीम कोर्ट कि ओर से कहा गया है कि मुस्लिम पक्ष की रिपोर्ट को सीलबंद कवर में रखा जाएगा. कोर्ट में मुस्लिम पक्ष से ये सवाल भी पूछा कि सर्वे से क्या दिक्कत है. मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट में कहा कि इस सर्वे से ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट’ का उल्लंघन होगा. इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की और कहा कि इस एक्ट का हवाला ना दिया जाए.
सर्वे में यह मिला
ASI की टीम ने पहले दिन दोपहर 12 बजे तक सर्वे किया. इसके बाद नमाज के लिए परिसर खाली कर दिया गया. ASI की टीम में IIT कानपुर के तीन एक्सपर्ट हैं. वहीं, एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबकि, तीनों गुंबदों के नीचे हिंदू मंदिर शिखर पाया गया. दीवार पर संस्कृत श्लोक मिले हैं. इसके अलावा स्वास्तिक सहित तमाम हिंदू धर्म चिन्ह मिलें हैं.
ऐसे हो रहा ASI का सर्वे
- कोर्ट के आदेश पर एएसआई उस स्थान का सर्वेक्षण नहीं कर रहा है जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था.
- हिंदू पक्ष के वकील का कहना है कि इस सर्वे में जमीन भेदने वाले रडार और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा.
- हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद परिसर के अंदर बीच वाले गुंबद के नीचे जमीन से थपथपाने की आवाज आती है.
- दावा है कि इसके नीचे कोई मूर्ति हो सकती है, जिसे कृत्रिम दीवार से ढक दिया गया है.
- हिंदू पक्ष के वकील का कहना है कि एएसआई की टीम पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे करेगी.
- हालांकि, सील किए गए क्षेत्र का सर्वेक्षण नहीं किया जाएगा.
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