KNEWS DESK- कौशल विकास निगम घोटाला मामले में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को नियमित जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 7 मई को सुनवाई करेगा। याचिका बीते मंगलवार को न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई, जिसमें कहा गया कि राज्य के वकील ने कहा है कि उन्होंने मामले में एक अंतरिम आवेदन (आईए) दायर किया है।
उसने पाया कि ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त आवेदन रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि उपरोक्त के मद्देनजर, रजिस्ट्री को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। आईए और विशेष अनुमति याचिका को 7 मई, 2024 को सूचीबद्ध करें। राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पिछले साल 20 नवंबर के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसने नायडू को नियमित जमानत दी थी।
पिछले साल 28 नवंबर को शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राज्य की याचिका पर नायडू से जवाब मांगा था। शीर्ष अदालत ने 73 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री की जमानत शर्तों में भी ढील दी थी और उन्हें पिछले साल सुनवाई की अगली तारीख 8 दिसंबर तक सार्वजनिक रैलियों और बैठकों में भाग लेने की अनुमति दी थी।
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